फसल कटाई हेतु दी जायेगी कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर तथा थ्रेशर की सशर्त अनुमति

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जिले में जारी लॉकडाउन अवधि में किसानों को फसल कटाई हेतु कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर सहित अन्य कृषि मशीनों के उपयोग के लिए अनुमति शर्तानुसार प्रदान की जाएगी।

कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर तथा थ्रेशर के लिए अनुमति हेतु शर्त

प्रत्येक मशीन संचालक को संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को आने -जाने की सूचना देनी होगी तथा ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक यहां सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मशीन के संचालन हेतु 2 से 5 से अधिक व्यक्ति न हो तथा यह व्यक्ति सर्दी खासी बुखार के पीड़ित न हो अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय जांच हेतु वापस जाने के निर्देश दिए जाएंगे ।इसी तरह मशीन द्वारा फसल कटाई के समय भूस्वामी सहित कुल 2 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति के बीच न्यूनतम 2 मीटर की दूरी तथा हाथों की स्वच्छता सहित समस्त सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

व्यक्तियों द्वारा फसल कटाई करने हेतु निर्देश

सर्दी खांसी जुखाम से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फसल कटाई का कार्य नहीं करेगा तथा अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही कटाई कार्य की अनुमति रहेगी। कटाई के समय सभी व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 2 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति को स्वच्छता सहित कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त शर्तों के पालन न किए जाने पर अनुमति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी तथा सम्बन्धितों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी फसल कटाई हेतु कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर सहित अन्य कृषि मशीनों के उपयोग एवं व्यक्तियों द्वारा कटाई हेतु अनुमति के लिए किसी भी कार्यालय मे आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

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