(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया है।
मध्य प्रदेश जन संपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना (कोविड-19) को संपूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गयी है। अधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिजीज) घोषित किया गया है।

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