03 मई रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा प्रभावशील
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत जारी कर्फ्यू आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कर्फ्यू अवधि 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे से 03 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी हैं।
उक्त आदेश के परिपालन में नगरीय क्षेत्र सिवनी, बरघाट एवं लखनादौन के साथ ही कान्हीवाड़ा, बंडोल, गोपालगंज, भोमा, लखनवाड़ा, बखारी, अरी, गंगेरुआ, धारना, आष्टा, बहरई, बोरी, केवलारी, पलारी, उगली, चन्दनवाड़ा, पांडिया छपारा, छिंदा, अहरवाड़ा खापाबाजार, छपारा, चमारी, केकड़ा, भीमगढ़, खुर्सीपार, पहाडी, गणेशगंज, सनाई डोंगरी, धूमा, सिहोरा, सिरमंगनी, आदेगांव, करापदोल, सांगईमाल, नागटोरिया, हमीरगढ, नागनदेवरी, दरगड़ा, मोहगांव, धनककडी, मढ़ी, पाटन, बीबी, घंसौर, कहानी, बिनेकी, गोरखपुर, शिकारा, किंदरई, भिलाई, केदारपुर, कुरई, खवासा, मोहगांव, सुकतरा, बादलपार, चक्किखमरिया, धोबिसर्रा, पिपरवानी, धनोरा, मझगंवा, सुनवारा, कुडारी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त दुकाने खोलने की अनुमति रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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