(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत आमजन को खाद्य सामग्री निर्धारित मानक एवं पूर्ण गुणवत्ता की मिले। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सोमवार 29 जुलाई को आयोजित समय सीमा बैठक में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिये। आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमति रानी बाटड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों की उपस्थिति रही।
कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को अपने-अपने अनुभाग में खाद्य सामग्री की सतत जाँच के लिये दल गठित कर नियमित रूप से होटल, भोजनालयों, डेयरी, चिलिंग प्लांट, सब्जी मण्डी सहित किसी भी प्रकार के पैक्ड अथवा खुली खाद्य विक्रेता दुकानों पर निरीक्षण के निर्देश दिये। खाद्य सामग्री के सेम्पल लेकर प्रयोगशाला भेजे जाने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा बैठक में समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन में अपेक्षाकृत निराकरण न होने पर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को कारण बताओं नोटिस जारी करने तथा बिना अनुमति बैठक में अनुपस्थित मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये।

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