अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह पर आचार संहिता का ग्रहण!

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। अक्षय तृतीया को विवाह के लिये ऐसा शुभ मुहूर्त माना जाता है कि इस दिन विवाह करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार लोक सभा चुनावों की आचार संहिता के चलते इस शुभ मुहूर्त पर आचार संहिता का ग्रहण लगता दिख रहा है।

अकाट्य मुहूर्त अक्षय तृतीया पर इस बार सामूहिक विवाह नहीं होंगे। आचार संहिता के कारण सामूहिक विवाह सम्मेलन में पेंच फंस गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 07 मई को अक्षय तृतीया पर इस बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने के लिये अभी तक शासन स्तर से न तो कोई दिशा – निर्देश मिले हैं और न ही नगरीय निकाय, जनपदों में पंजीयन किये जा रहे हैं।

जिला प्रशासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आचार संहिता की वजह से योजना के तहत सम्मेलन में वधु को मिलने वाली 51 हजार रूपये की राशि में पेंच फंस गया है। अक्षय तृतीय पर हर साल हजारों जोड़ों की शादियां करायी जाती थीं। वर्तमान में आचार संहिता प्रभावी होने से सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में शासन से कोई आदेश – निर्देश नहीं मिले हैं।

51 हजार रूपये मिलने पर फंसा पेंच : ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्या, निकाह योजना के तहत वधु को 51 हजार रूपये दिये जाते हैं। इसमें 48 हजार रूपये वधु के बैंक एकाउंट में और 03 हजार रूपये विवाह खर्च के लिये आयोजन समिति को दिये जाते हैं, लेकिन इस बार वधु को दी जाने वाली इस राशि पर चुनावी आचार संहिता का पेंच फंस गया है।

वहीं, सूत्रों का कहना है कि इसके पहले हुए सामूहिक विवाह में जोड़ों के खातों में अब तक राशि नहीं डाले जाने से विवाह वाले जोड़े आज भी राशि के लिये यहाँ – वहाँ भटक रहे हैं।

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