डाक मत पत्र एवं निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण संपन्न

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशन में मंगलवार 19 मार्च को कार्यालय कलेक्टर के सभाकक्ष में डाक मत पत्र एवं निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण संपन्न कराया गया।

प्रशिक्षण में डाक मत पत्र एवं निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र के नोडल अधिकारी तथा उनकी टीम एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर द्वारा नामाँकित प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण में डाक मत पत्र एवं निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने एवं उक्त प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करने के संबंध में विस्तार से समझाया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोकसभा निर्वाचन में संलग्न सभी शासकीय सेवक, परिवहन एवं अन्य कार्याे में लगे अन्य व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, इस हेतु समुचित प्रबंध किये गये हैं। उक्त आयोजित प्रशिक्षण में बताया गया कि वे शासकीय सेवक जिनकी ड्यूटी उसी लोकसभा लगी है जिसके वे मतदाता है तो उन्हें फॉर्म 12 के माध्यम से आवेदन करना है। तत्पश्चात निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र प्रदान किया जायेगा। वे शासकीय सेवक जिनकी डयूटी जिस लोकसभा के वे मतदाता हैं से भिन्न लोकसभा क्षेत्र में लगी है ऐसी स्थिति में फॉर्म -12 में उन्हें आवेदन करना है। आवेदन की जाँच उपरान्त उन्हें डाक मतपत्र वितरित किया जायेगा। निर्वाचन में लगने वाले शासकीय सेवक एवं अन्य व्यक्तियों को इपिक कार्ड तथा मतदाता सूची का भाग अनुक्रमाँक, मतदाता क्रमाँक एवं ड्यूटी आदेश की प्रति लाना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण में ऐसे अन्य मतदाता जो शासकीय सेवक नहीं है परन्तु उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगायी गयी है जैसे परिवहन व्यवस्था में लगे वाहन चालक, परिचालक, क्लीनर अन्य मतदाता को पात्रता अनुसार डाक मत पत्र, निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के माध्यम से सुगमता पूर्वक मतदान कराया जायेगा।