(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जनपद पंचायत कान्हीवाड़ा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमति किरण अवधिया को माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाते हुए जेल भेजा है।
इस मामले के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में प्रार्थी भोला प्रसाद बरमैया (47) पिता थानसिंह बरमैया, निवासी कान्हीवाड़ा द्वारा लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर को शिकायत की गयी थी कि ग्राम मानेगाँव का तालाब उनकी मछुआ समिति को लीज पर मिला है, जिसके आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिये किरण अवधिया के द्वारा रिश्वत की माँग की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि उस समिति की अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष श्रीमति किरण अवधिया के द्वारा लीज आदेश पर हस्ताक्षर करने के बदले में 25000 रूपये की रिश्वत माँगी जा रही है जिसे वह नहीं देना चाहता था। उसके द्वारा की गयी इस शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर द्वारा कार्यवाही करने हेतु टीम बनायी गयी एवं 29 जनवरी 2014 को श्रीमती किरण अवधिया को उसके निवास ग्राम कान्हीवाड़़ा में फरियादी भोला प्रसाद बरमैया से 25000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और रिश्वत की रकम जप्त की गयी थी।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा समस्त विवेचना कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
शासन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह के द्वारा समस्त गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश किया गया है एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये जिससे सहमत होते हुए माननीय उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोपी श्रीमति किरण अवधिया को धारा 13(1) डी, 13(2) में 04 वर्ष एवं धारा 07 में 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनायी गयी हैै।

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