घर से निकलने पर मास्क लगाना किया अनिवार्य

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 (ड) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार अति आवश्यक सेवा जुड़े विभागों के कर्मचारी- अधिकारी,पासधारी एवं छूट प्राप्त अन्य व्यक्तियों तथा आवश्यक कारण (जैसे – चिकित्सा, दवाई हेतु) से घरों से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को मास्क, रुमाल, गमछा आदि का उपयोग करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति का बाहर यहाँ-वहाँ थूकना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।