(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। रविवार को वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग ने पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब और भांग की दुकानें 03 मई तक बंद कर दिया है।
गौरतलब है कि पहले सरकार ने 20 अप्रैल से खोलने की घोषणा क थी लेकिन अब वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब और भांग की दुकानों को 03 मई तक बंद रखने का आदेश दिए हैं। इस दौरान अगर कोई भी शराब दुकान खुली पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय होगा कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 14 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन को 03 मई तक बढ़ा दिया था। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ छूट देने की बात कही थी। तब आबकारी विभाग ने 20 अप्रैल से शराब और भांग की दुकान खोलने का निर्णय किया था लेकिन अब 03 मई तक शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी।

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