पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (ंसाई)। विकास खण्ड कुरई के गाँव सूखाडोंगरी में घरेलू कामकाज व रुपये के लेनदेन पर पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

12 मार्च 2018 को कृष्ण कुमार अड़माचे का अपने पुत्र दुर्गेश के साथ विवाद हुआ था। विवाद में दुर्गेश ने पिता कृष्ण कुमार को लाठियों से मारा था जिससे उनकी मौत हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट पर कुरई पुलिस ने आरोपी पुत्र दुर्गेश पिता कृष्ण कुमार अड़माचे के खिलाफ धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.एस.के. मिश्र ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्घ्य व तर्क के आधार पर शुक्रवार को आरोपी दुर्गेश अड़माचे को धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त सक्षम कारावास से दण्डित किया गया। शासन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जीवन लाल बिसेन ने पैरवी की।