नेशनल लोक अदालत में मिलेगी विद्युत संबंधित प्रकरणों में छूट

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डॉ. एस.के. मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिविसेप्रा. के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी एवं तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

विजय सिंह कावछा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में पूर्ववाद प्रकरणों के अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों के बाहर के) एवं अन्य समझौते योग्य आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतर्गत समझौते योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक रिकवरी केस, मो. दु. क्ष.दा. प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू अर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू प्रकरण (जो केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित है) एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

13 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जायेगा। विद्युत अधिनियम की 135, 138 एवं 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में छूट दिये जाने आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्वि अनुसार 18 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही ऐसे प्रकरण जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश की तिथि से 30 दिवस के पश्चात प्रत्येक 6 माही लगने वाले चक्रवृद्वि ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।