सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट : प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

सोमवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साईट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिज़िटल माध्यमों में व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह के संदर्भ में अशोभनीय भाषा के उपयोग एवं तथ्यों के परे टिप्पणियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

विज्ञप्ति के अनुसार 15 नवंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक की अवधि के लिये जारी इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया साईट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिज़िटल माध्यमों में आपत्ति जनक मैसेज, चित्र अथवा चलचित्रों की पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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