(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जिला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन रक्षक से मारपीट के दोषी को एक साल कारावास की सजा से दण्डित किया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा सिंह ने बरघाट के पाण्डरवानी गाँव निवासी रविन्द्र (27) पिता मुन्ना लाल तेकाम को वन रक्षक से मारपीट का दोषी पाते हुए कारावास की सजा से दण्डित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने बताया कि बीती 20 जनवरी को रात लगभग 10 बजे बरघाट परिक्षेत्र की पाण्डरवानी बीट के कक्ष क्रमांक 98 में वनरक्षक निरंजन सिंह व किशोर राहंगडाले ने जंगल में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे रविन्द्र तेकाम को रोका था। पूछताछ करने पर रविन्द्र ने गालियां देते हुए वन रक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।
उन्होंने बताया कि रविन्द्र ने वन रक्षक को धमकाते हुए कहा कि जंगल में बहुत गश्ती करते हो.. लोगों को पकड़ते हो। रविन्द्र से किसी तरह वन रक्षक ने अपना बचाव किया। मामले की शिकायत बरघाट थाने में दर्ज करवायी गयी थी। एसआई शांताराम पाल ने प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सबूतों व गवाहों पर विचारण करने के बाद कोर्ट ने दोषी रविन्द्र को धारा 332 में कारावास की सजा सुनायी है।

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