पैंशनर्स संघ सोमवार को सौंपेगा ज्ञापन

(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के प्रांतीय निकाय के निर्देशानुसार प्रदेश के जिला ,तहसील एवम ब्लॉक शाखाएं अपने लंबित मांगों के ज्ञापन शासन के ध्यान आकर्षण हेतु सोमवार 12 जुलाई को पेंशनर्स एसोसिएसशन के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पैंशनर्स एसोसिएशन के उप प्रांताध्यक्ष डी.बी. नायर ने बताया कि जला मुख्यालय में जिला कलेक्टर के माध्यम से एवं तहसील अथवा विकास खण्ड मुख्यालय में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा तहसीलदार के माध्यम से मुख्य मंत्री को प्रेषित करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 को हटाने के मांग को भी यथावत शामिल रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रांताध्यक्ष डॉक्टर जी डी प्रजापति, कार्यकारी प्रांतधाध्यक्ष बी के बक्शी, उप प्रांताध्यक्ष एच पी गोस्वामी एवम प्रांतीय महामंत्री राजकुमार दुबे ने दूरभाष पर जानकारी दी है कि सुभाष शर्मा खंडवा द्वारा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000के धारा 49 मध्यप्रदेश शासन द्वारा हटाए जाने के समाचार जो प्रकाशित किया था, जो गलत एवं भ्रामक है।
उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया गया होता तो निश्चित तौर पर यह सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कहीं न कहीं देखने को अवश्य मिलता। ऐसे गलत समाचार शासन की छवि में भी प्रतिकूल असर डालते हैं और प्रदेश के पेंशनर्स भी भ्रमित होते है।
आपने बताया कि सुभाष शर्मा ने लिखा है की धारा 49 हटाने हेतु वर्ष 2017 से एसोसिएशन प्रयासरत है और श्री बुधौलिया के प्रयास से शासन ने धारा 49 हटाई गयी है। श्री ओमप्रकाश बुधौलिया जून 18 में प्रांताध्यक्ष बने हैं। सब उनके साथ सितंबर 2019 तक कार्य किए है। इस दरम्यान उन्होंने किसी भी मुख्य मंत्री से भेट कर कोई भी ज्ञापन नही दिया। अतः पेंशनर्स से अनुरोध है की वे किसी भी भ्रामक समाचार पर विश्वास न करें। जब धारा 49 शासन हटाई जाएगी तब पैंशनर्स को यह जानकारी दी जाएगी।