पशुहानि होने पर आर्थिक सहायता के लिये पोस्ट मार्टम आवश्यक नहीं

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृत पशुओं के पोस्ट मार्टम नहीं होने तथा पंचनामे के आधार पर आर्थिक सहायता देने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेश के अनुसार पशु हानि के लिये दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक क्षति की आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आंकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। पशु हानि के मामले में आवेदन मात्र एफआईआर या पोस्ट मार्टम के अभाव में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

पशु हानि के प्रकरणों में राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल जाँच, मौके के पंचनामा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं पशु पालन विभाग के प्रमाणीकरण अधिकारी के आधार पर प्राकृतिक आपदा से पशु के मृत होने की पुष्टि होने पर प्रकरण स्वीकृत किया जा सकेगा।

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