लोक अदालत में संपत्ति, जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी दी गयी है कि आने वाले शनिवार 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं जिले की अन्य न्यायालयों मे किया जायेगा।

इसमें संपत्ति कर एवं जल कर के अधिभार में भारी छूट का प्रावधान है। उन्होंने नगर के समस्त नागरिकों से अपील की है कि 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में सुबह साढ़े 10 बजे से शाम 05 बजे तक उपस्थित होकर अपना मकान टैक्स, जल कर एवं नगर पालिका स्वामित्व दुकानों की बकाया किराये की राशि जमा कर भारी छूट का लाभ उठायें।

उन्होंने कहा कि अन्यथा लोक अदालत में समझौता हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा नल विच्छेद किये जाने की कार्यवाही, मकानों पर कुर्की किये जाने की कार्यवाही तथा नगर पालिका स्वामित्व की दुकानों को सील किये जाने की कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही नगर के मुख्य मार्गाें में व दृष्टिगोचर स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग के माध्यम से बडे़ बकाया बकायादारों की सूची प्रकाशित की जायेगी। ऐसी अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिये 14 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर समस्त करों का भुगतान कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।