लापरवाह चालक को एक साल की सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक व्यक्ति को घायल करने वाले मोटर साईकिल सवार को एक साल की सजा सुनायी गयी है।

मीडिया सेल के प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि थाना कोतवाली सिवनी में आहत ईमान सिंह बघेल ने उक्त आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वे गंगा नगर, छिंदवाड़ा नाका रोड, सिवनी के निवासी हैं तथा कृषि कार्य करते हैं। 12 मई 2014 को रात में अपने रिश्तेदार की शादी में मठ मंदिर से पैदल – पैदल अपने पुत्र सतवीर सिंह बघेल के साथ जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि फरियादी ने जानकारी दी थी कि रात लगभग सवा नौ बजे जब वे मेन रोड, चंदन टेंट हाउस के सामने पहुँचे थे, तभी छिंदवाड़ा रोड की तरफ से सिवनी की तरफ एक मोटर साईकिल क्रमाँक एमपी 7735 का चालक मोटर साईकिल को तेज रफ्तार लापरवाही से चलाते हुए आया और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी।

इस टक्कर के चलते वे गिर गये और इसके बाद मोटर साईकिल सवार छिंदवाड़ा चौक से सिवनी की ओर भाग गया। उनका उपचार सिवनी और नागपुर में करवाया गया था। इस रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा आरोपी हरि चौधरी (45) पिता गणपत चौधरी निवासी ग्राम मंगलीपेठ, भगत सिंह वार्ड के विरुद्ध मामला, न्यायालय में पेश किया गया था।

इसकी सुनवायी माननीय न्यायालय श्रीमान रूपेंद्र सिंह मड़ावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी की अदालत में की गयी। शासन की ओर से श्रीमति शीतल सरयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किये गये। इसके आधार पर उपरोक्त मननीय न्यायालय द्वारा हरि चौधरी को भादवि की धारा 279 के आरोप में छः माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 338 के आरोप में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय दिया गया है।

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