ज्यादा वसूली फीस अब करो वापस!

 

 

अधिक फीस वसूल करने वाले अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों को कलेक्टर ने दिये फीस वापसी के निर्देश

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिले के कुछ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की मनमाने फीस वसूलने एवं गणवेश, शिक्षण सामग्री के नाम पर अतिरिक्त राशि लेने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा दल का गठन कर इन अशासकीय संस्थाओं की जाँच करायी गयी।

इनमें जाँचोंपरांत 10 शाला प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश शुल्क निर्धारण अधिनियम विरूद्ध बिना जिला स्तरीय समिति की अनुमति के मनमाने तरीके से 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करने तथा प्रवेश आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे प्रकरणों में अधिक राशि वसूलना पाया गया।

इसमें स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल कुरई द्वारा वर्ष 2018 – 2019 में 2.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2019 – 2020 में 1.11 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 05 हजार 83 रूपये, लिटिल फ्लॉवर कॉन्वेंट संस्था द्वारा वर्ष 2018 – 2019 में 3.52 प्रतिशत तथा वर्ष 2019 – 2020 में 0.32 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 87 हजार 461 रूपये, मिशन इंग्लिश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी द्वारा वर्ष 2018 – 2019 में 2.29 प्रतिशत तथा वर्ष 2019 – 2020 में 0.86 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 02 लाख 36 हजार 773 रूपये वसूल की गयी।

इसी तरह सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसि स्कूल सिवनी द्वारा वर्ष 2019 – 2020 में 05 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 14 लाख 42 हजार 817 रूपये, सरस्वती ज्ञान मंदिर गंगा नगर द्वारा वर्ष 2018 – 2019 में 4.37 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 01 लाख 46 हजार 124 रूपये संबंधित अध्ययनरत छात्र – छात्राओं को वापस करने अथवा आगामी फीस में समायोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा संबंधित शाला प्रबंधन को दिये गये हैं।

इसी तरह सेंट नॉबर्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल केवलारी द्वारा विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन फॉर्म शुल्क के रूप में वसूल किये गये 28 हजार 130 रूपये, महर्षि विद्या मंदिर सिवनी द्वारा प्रवेश आवेदन फॉर्म शुल्क के रूप में वसूल किये गये 02 हजार 340, उदय पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा प्रवेश आवेदन फॉर्म शुल्क के रूप में वसूल किये गये 38 हजार 380 रूपये तथा आयरिश पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा बिना खेल शिक्षक की नियुक्ति के बिना खेल गतिविधियां आयोजित कराये वसूल की गयी 01 लाख 11 हजार 500 रूपये संबंधित अध्ययनरत छात्र – छात्राओं को वापस करने अथवा आगामी फीस में समायोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

साथ ही अरूणांचल पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा 200 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से राशि वसूल की गयी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की राशि शाला त्यागने वाले समस्त विद्यार्थियों को ई – पेंमेंट के माध्यम से वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा इन सभी शाला प्रबंधकों को भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की अवैधानिक वसूली की पुनरावृत्ति करने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है।