अमानत में खयानत करने वालों को हुई सजा

 

0 सरपंच सचिव को हुई पाँच-पाँच साल की कैद

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। सरकारी राशि में हेरफेर करने वाले सरपंच और सचिव को पाँच – पाँच साल की कैद की सजा सुनायी गयी है।

अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि लखनादौन थानांतर्गत ग्राम पंचायत पुरवा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011 – 2012 में प्राथमिक शाला पुरवा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 02 लाख 70 हजार रूपये स्वीकृत किये गये थे।

इस अतिरिक्त भवन के निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत पुरवा थी जिसके अनुसार सरपंच श्रीमति रामबती बाई पति शेरसिंह धुर्वे एवं सचिव सुन्दर लाल ठाकुर पिता रीझनलाल, द्वारा निमार्ण कार्य करवाया गया। निर्माण कार्य छत स्तर पर करके बंद कर दिया गया था। शेष कार्य निर्माण कार्य हेतु पुनः जिला शिक्षा केंन्द्र सिवनी से अतिरिक्त निर्माण राशि ग्राम पंचायत पुरवा के खाते में जमा करवायी गयी थी।

उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिये गये शासकीय राशि एवं निर्माण कार्य की लागत का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करवाया गया। जाँच में पाया गया कि उपरोक्त दी गयी निर्माण राशि में से कम राशि का कार्य करवाया गया है।

इस प्रकार निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायम पुरवा की सरपंच श्रीमति रामबती बाई एवं सचिव सुन्दर लाल द्वारा 01 लाख 20 हजार 176 रूपये राशि का स्वयं के लिये उपयोग कर गबन किया गया जिसके कारण सरपंच और सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट थाना लखनादौन में धारा 420, 409 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया गया था। इस मामले में दोनों आरोपियों को पाँच – पाँच साल की सजा एवं बीस – बीस हजार रूपये के जुर्माने सुनायी गयी है।

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