(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। उपसंचालक मत्स्द्योग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आमजनों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए लागू लॉक डाउन में मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां जैसे फीडिंग, मेंटेनेस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सैलिंग, मार्केटिंग आदि को रियायते प्रदान करने के साथ ही मत्स्य विक्रेताओं को डोर-टू-डोर विक्रय की अनुमति दी गई है।
उन्होंनें बताया कि आदेशानुसार प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक ही मत्स्याखेट एवं डोर टू डोर मत्स्य विक्रय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में मछली की दुकाने नहीं लगाई जायेगी, अन्यथा दुकान सील किया जाकर मत्स्य विक्रेता के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त कार्य में लगे मछुओं को इस महामारी से बचाव हेतु निम्नानुसार समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की सर्दी, खांसी आदि की स्थिति में तत्काल जांच कराना आवश्यक होगा। प्रत्येक विक्रेता को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा। जिले के अंदर आखेटित ताजी एवं स्वच्छ मछली का ही विक्रय किया जायेगा। एक स्थान पर किसी भी दशा में 03 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होना चाहिये।

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