अब वैन में स्कूल नहीं जा पायेंगे विद्यार्थी

 

 

(सादिक खान)

सिवनी (साई)। नये शैक्षणिक सत्र से पूरे प्रदेश में वैन में बच्चों के परिवहन पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी रोजाना चैकिंग कर रिपोर्ट, परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेंगे। इसके अलावा ऑटो में विद्यार्थियों की आयु अनुसार बच्चों को बैठाना होगा।

परिवहन कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेश जारी कर दिये हैं। इतना ही नहीं पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्यवाही कर, रोजाना परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट भी भेजेगी, जिससे ग्वालियर हाई कोर्ट को अवगत कराया जायेगा। इसके लिये फॉर्मेट भी उपलब्ध करवाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्कूली ऑटो और वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने के कारण दुर्घटना होने की जानकारी आती रहती है। इसलिये अब इन पर सख्ती की जायेगी। पुलिस और परिवहन विभाग चैकिंग में सुनिश्चित करेंगे कि रिक्शा में विद्यार्थियों को बैठाने के लिये अलग से पट्टी (बीच में लगा एक लकड़ी का पट्टा) नहीं लगाया जाये। इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी तय सीमा से अधिक नहीं हो। ऐसा पाये जाने पर सीधे चालक का लाईसेंस निरस्त किया जायेगा। पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्यवाही करके सीधे परिवहन विभाग को सूचित करेगी।

सूत्रों ने आगे बताया कि वैन के लिये दिये गये आदेश के मुताबिक स्कूली वैन दो तरह से नियम तोड़ती है। यह निजि श्रेणी में पंजीकृत होती है और विद्यार्थियों को ढोती है। इस तरह से इनका व्यवसायिक उपयोग होता है। वहीं अगर कोई वैन चालक अपने वाहन को कमर्शियल श्रेणी में रजिस्टर्ड करवा भी लेता है, तो वह परिवहन विभाग के उस नियम को पूरा नहीं करता जिसमें न्यूनतम 13 यात्रियों से कम क्षमता वाले वाहनों को स्कूली वाहन के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता। इसलिये यह विद्यार्थियों का परिवहन नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का लाईसेंस निरस्त किया जायेगा।

यह है गाईड लाईन : सूत्रों ने बताया कि ऑटो में चालक के अलावा 12 वर्ष से अधिक आयु के केवल तीन विद्यार्थी सवार हो सकते हैं। इसके अलावा 12 साल से अधिक आयु के दो विद्यार्थी होने पर दो इससे कम आयु के विद्यार्थी समेत 04 विद्यार्थी सवार हो सकते हैं। वहीं 12 साल से कम आयु के 05 विद्यार्थी सवार हो सकते हैं। आखिरी स्थिति में 12 साल से अधिक आयु का एक और 12 साल से कम आयु के तीन विद्यार्थी सवार हो सकते हैं।

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.