यातायात के नियमों का रखें ध्यान, बचें चालान से

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सड़क पर चलते हुए हम अक्सर कुछ नियमों को तोड़ देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि ये नियम कब टूट गये, लेकिन इन नियमों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है क्योंकि यदि पकड़े गये तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यही नहीं कुछ नियमों में आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। यातायात पुलिस भले ही आम जनता को इन नियम कायदों से रूबरू न करवाये पर जानकारों की मदद से इन नियमों के बारे में पेश है कुछ जानकारियां..

इन्डिकेटर : ड्राईविंग के दौरान टर्न लेते समय गाड़ी का इन्डिकेटर ऑन किये बिना मुड़ना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है, जिसके लिये आपको जुर्माना भर पड़ सकता है।

करायें प्रदूषण की जाँच : जाने अन्जाने में ही आपकी गाड़ी प्रदूषण की सीमा के पार चली जाती है। इसके लिये समय – समय पर गाड़ी के प्रदूषण की जाँच आवश्यक है। साथ ही गाड़ी का पेपर साथ रखना आवश्यक है ताकि चैकिंग के दौरान माँगे जाने पर कोई असुविधा न हो।

बीमा भी है आवश्यक : दो पहिया हो या चार पहिया, आपकी गाड़ी का बीमा अवश्य होना चाहिये। कई बार लापरवाही से आप ये भूल जाते हैं कि करेंट बीमा पॉलिसी कब खत्म हो रही है, ऐसे में चैकिंग के दौरान आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बेहतर है कि समय समय पर अपनी गाड़ी के कागजात चेक करते रहें।

बिना फिटनेस न उतारें वाहन : कॉमर्शियल वाहनों के लिये साल में एक बार फिटनेस टेस्ट आवश्यक होता है। वहीं निज़ि वाहनों के लिये प्रत्येक 15 साल में एक बार फिटनेस टेस्ट आवश्यक होता है। कार्यालय में इस टेस्ट को आसानी से कराया जा सकता है। ये बेहद आवश्यक भी है क्योंकि एप्रूवल नहीं होने पर फाईन सहित गाड़ी सीज होने की संभावना होती है।

करें बीम निर्धारित : गाड़ी की लाईट हाई बीम पर रखना भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में आता है। हर गाड़ी में बीम लाईट सिर्फ डिपर देकर साईड लेने के लिये दी जाती है, लेकिन अक्सर ड्राईविंग के दौरान हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखें, ये न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि सामने से आ रहे वाहनों के लिये भी दिक्कत पैदा करने वाला हो सकता है।

रखें स्टॉप लाईन का ध्यान : कुछ लोग अपनी गाड़ी स्टॉप लाईन या जेब्रॉ लाईन को क्रॉस करके सिग्नल पर खड़ी कर देते हैं। ये भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में आता है।

न लगायें प्रेशर हॉर्न : हर गाड़ी में सामान्य हॉर्न होता है लेकिन दिखावे और शौक के लिये कुछ लोग बाईक्स और कार्स में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें प्रेशर हॉर्न को बाईक्स या कार्स में लगाना और इसका इस्तेमाल करना दण्डनीय अपराध है। इसमें फाईन के साथ ही साथ गाड़ी भी सीज की जा सकती है।

नंबर प्लेट्स पर न दिखायें क्रिएटिविटी : नंबर प्लेट्स गाड़ी के रजिस्ट्रेशन क्रमाँक के लिये होती है, लेकिन लोग इस पर भी कलाकारी करने से बाज नहीं आते। ध्यान रखें, गाड़ियों के नंबर प्लेट पर अपना नाम, संस्थान का नाम, सरकारी सिंबॉल जैसी जानकारी लिखना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है।

उतरवा दें शीशों से ब्लेक फिल्म्स : धूप से बचने के लिये गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगाना अगर आपको पसंद है, तो इन्हें फौरन उतार दीजिये, क्योंकि फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशों पर ब्लेक फिल्म लगवाना भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है।

इन नियमों का ध्यान रखकर न सिर्फ आप चालान से बच सकते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरों लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा सकता है।