परमानंद जैसवाल की जमानत ख़ारिज

 

 

अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा का बना था मामला

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में परमानंद जैसवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि 23 दिसंबर को राजस्व दल के द्वारा कटंगी रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा था। नायब तहसीलदार संगम पटले, निधि शर्मा सहित नगर पालिका कर्मचारी महेश सोनी, बसंत चौहान, बिसन, विजेंद्र एवं अन्य के द्वारा परमानंद जैसवाल के निवास का अतिक्रमण हटाया जा रहा था।

इसी दौरान परमानंद जैसवाल के द्वारा कथित तौर पर राजस्व अमले के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गालौच किये जाने पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमति अशिता श्रीवास्तव की कोर्ट ने परमानंद जैसवाल की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष की आपत्ति के बाद इसे खारिज कर दिया गया।

 

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