आयकर के अग्रिम कर की प्रथम किश्त भुगतान की तिथि 15

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। आयकर अधिकारी पद्मिनी गोंडाने ने बताया कि आयकर के अग्रिम कर की प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि 15 जून है।

आयकर विभाग ने अपने समस्त कर दाताओं से अपील की है कि वे अग्रिम कर की प्रथम किश्त की उचित गणना कर उनका भुगतान समय से करें एवं देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

ऐसे समस्त निर्धारित जिनके स्त्रोत पर काटे गये, संग्रहित किये गये कर के पश्चात इस वित्तीय वर्ष के लिये कर देयता रूपये 10 हजार या उससे अधिक हो वह अग्रिम कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी है। समस्त कर दाताओं से अपील की गयी है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत दण्ड, ब्याज एवं अन्य कठोर कार्यवाही से बचने हेतु 15 जून को या उससे पूर्व अपने देय अग्रिम कर की राशि के भुगतान को सुनिश्चित करें।

आयकर विभाग के पास ऐसे समस्त कर दाताओं की सूची है, जिनके द्वारा विगत 31 मार्च को कर अदायगी स्वयं कर निर्धारण के माध्यम से किया गया है। उनसे अपेक्षा की गयी है कि इस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की प्रथम किस्त 15 जून तक की जाये। साथ ही ऐसे कर दाताओं की सूची भी तैयार की गयी है जिनके द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर की राशि की आलोच्य अवधि की आय से मेल नहीं खाती है। बताया गया है कि अग्रिम कर का कम भुगतान करने पर, भुगतान न करने पर आयकर विभाग द्वारा ऐसे कर दाताओं को चिन्हित कर 15 जून के पश्चात कर वसूली अभियान में तेजी लायी जायेगी।

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