लॉक डाऊन में इन्हें रहेगी छूट

(सादिक खान)

सिवनी (साई)। सिवनी में टोटल लॉक डाऊन की अवधि को 25 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉक डाऊन में अत्यावश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदाय की गई है।

सकरारी विज्ञप्ति के अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ परिचय रखना अनिवार्य होगा।

घर घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 06.30 बजे से 09.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें इसी तरह अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खुली रहेगी

प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतु अनुमति प्रक्रिया : प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल व्हाट्सएप और ईमेल से प्राप्त किये जायेगें। आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन डीएमसिवनी एट द रेट जीमेल डॉट काम पर  अनुमति व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से ही जारी की जायेंगी।इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।