(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमा सीमा में कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेश के सख्ती से पालन किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति के जिले की राजस्व सीमा स्थित सड़क, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी के स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा रहेगा। जिले की सीमा में निवासरत रहवासी बिना किसी युक्तियुक्त कारण से अपने घरों से नहीं निकलेंगे।
इस अवधि में सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ट्रेन द्वारा यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, चिकित्सीय कारणों या अन्य दिशा निर्देशों के तहत के तहत अनुमत गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर जिला एवं अंतर राज्य मूवमेंट, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सभी औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधियां (दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एवं अन्य सेवांए, सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सहित अन्य स्थान, सभी सार्वजनिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम, सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों, धार्मिक मंडलियों में एकत्रीकरण, अंतिम संस्कार के विषय में 10 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति को अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही सभी दवाई विक्रेता तथा किराना, सब्जी एवं दूध विक्रेता बिना मास्क पहने व्यक्ति को दवा एवं अन्य सामग्री विक्रय नहीं करेंगे।
20 अप्रैल से जिन चयनित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी, उसमें आम जनों की सुविधा के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े संस्थानों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फॉर्मेसी, जन औषधि केंद्र, मेडिकल उपकरणों की दुकानें, दवाई दुकाने चिकित्सा प्रयोगशाला, पशु चिकित्सा अस्पताल के साथ ही प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान जो आवश्यक सेवाओं के प्रदाय में सहायक है और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में प्रयास कर रहे हैं जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, अस्पताल की आपूर्ति करने वाली सप्लाई चेन आदि, दवाइयां एवं चिकित्सीय उपकरण से जुड़ी कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां, सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मी, वैज्ञानिक, नर्सों, पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं एंबुलेंस सहित का राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय मूवमेंट की अनुमति रहेगी।
कृषि और संबंधित गतिविधियों में सभी कृषि एवं बागवानी गतिविधियां पूरी तरह कार्यात्मक रहेगी। किसानों और कृषि श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन के साथ कृषि कार्य की अनुमति रहेगी। इसी तरह अनुमति प्राप्त कृषि मशीनों, स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयर शॉप, उर्वरकों, कीटनाशक, बीज विनिर्माण एवं रिटेल दुकाने खुली रहेगी।
इसी तरह कटाई, बुवाई संबंधित मशीनों का राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय मूवमेंट और कंबाइन हार्वेस्ट जेसीबी आदि का कृषि बागवानी कार्य में उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी फार्म मशीनरी के संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित रहेंगे। सभी उपार्जन केंद्र तथा कृषि उपज मंडी एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत मंडियों का संचालन किया जाएगा।
मत्स्य पालन गतिविधियां में मत्स्य उद्योग का संचालन फीडिंग, रखरखाव, हार्वेस्टिंग और प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन तथा बिक्री और वितरण की अनुमति रहेगी। इसी तरह इन गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों के मूवमेंट की छूट रहेगी। पशुपालन गतिविधि हेतु परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण की वितरण और बिक्री के साथ पोल्ट्री फॉर्म और हैचरी, फार्माे का संचालन एवं पशु आहार विनिर्माण, गौशाला तथा पशु आश्रय गृहों का संचालन की अनुमति रहेगी।
वित्तीय क्षेत्र अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार व संस्थान के साथ बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी वेंडर, बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट एवं एटीएम संचालन हेतु नकदी प्रबंधन एजेंसियां को अनुमति रहेगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कानून व्यवस्था के साथ डीबीटी नगद हस्तांतरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घंटों के अनुसार बैंक संचालन की अनुमति दी जाएगी।
सामाजिक क्षेत्र के कार्यात्मक बने रहने के लिए जिन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा उसमें बच्चों, विकलांगो, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिको, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं के संरक्षण संस्थानों के संचालकन की अनुमति रहेगी तथा आंगनवाड़ियों के द्वारा लाभार्थियों को उनके घरों में खाद्यान्न एवं पोषण आहार वितरण किया जाएगा।
ऑनलाइन शिक्षण दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत इस अवधि में सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों अनुमति रहेगी।
मनरेगा कार्यों की अनुमति दी गई है। जिले में रेड जोन वाले ग्रामों की अतिरिक्त अन्य ग्रामों में मनरेगा कार्य सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग जैसे सुरक्षा उपायों के साथ किया जाएगा। जिसमें सिंचाई और जल संरक्षण कार्याे को प्राथमिकता दी जाएगी
परिवहन अनुमतियों में सभी माल वाहकों को परिवहन के अनुमति रहेगी। सभी मालवाहक ट्रकों में अधिकतम 2 अधिकतम ड्राइवर एक सहायक जा सकेंगे तथा उक्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। मालवाहकों की सुविधा के लिए राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत और ढाबों के संचालन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ दी जाएगी।
सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी मामलों में इस अवधि में तेल और गैस के परिवहन, वितरण, भंडारण और उत्पादों के रीटेल विक्रय, जैसे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पीएनजी आदि की अनुमति रहेगी। इसी तरह डाकघर, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं माल, कार्गाे (इंटर और इंट्रा स्टेट) लोडिग, अनलोडिंग की अनुमति रहेगी।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत होम डिलेवरी के माध्यम से जारी रहेगी। पूर्व में जारी समस्त अनुमति वैध मानी जावेगी तथा निर्देश यथावत रहेगें।
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने में जारी पूर्व आदेशानुसार प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवा का संचालन किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया को मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई.डी. कार्ड के साथ कवरेज उद्देश्य हेतु अनुमति दी जाएगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर संचालित रहेंगे। शासन द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कॉमन सर्विस सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनियां के ऑपरेटरों को वाहनों के लिए आवश्यक अनुमतियां दी जाएगी। कूरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशनों, कंटेनर डिपो, व्यक्तिगत इकाइयों एवं अन्य लाजीस्टिक, कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए प्रबंधन सेवाएं एवं निजी सुरक्षा सेवाएं तथा क्वारंटीन सुविधाओं के लिए उपयोग किये गए, स्थापित किए गए प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति रहेगी। पूर्व जिला प्रशासन द्वारा स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे, इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकिनिक और बढई की अनुमति पूर्ववत जारी रहेगी।

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.
अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.