कब गठित होगी शालाओं में बाल कैबिनेट!

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिले में सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में चाईल्ड राईट्स कैबिनेट का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अनेक शालाओं में इसका गठन अब तक नहीं किया गया है। इसके जरिये विद्यार्थियों को अधिकारियों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बाल अधिकार व बाल संरक्षण के तहत आरंभ किये गये इस कार्यक्रम के तहत कैबिनेट द्वारा स्कूलों में प्रत्येक सप्ताह, विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूलों में चाईल्ड राईट्स कैबिनेट ने बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये प्लान बनाया जाता है।

बताया जाता है कि इसके तहत शनिवार को अंतिम सत्र में बाल अधिकार व बाल संरक्षण से जुड़ी लघु फिल्म, कविता, पहेली, चित्र तथा प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को अधिकारों की जानकारी दी जाती है। इससे बच्चे अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकते हैं। अधिकारों के विपरीत गतिविधि होने पर अभिभावक, अध्यापक, संरक्षक व बाल अधिकारिता विभाग को भी वे अपनी बात कह सकते हैं।

क्या है कानून : बच्चों का आर्थिक तौर पर दुरुपयोग नहीं कर सकते। स्वस्थ्य वातावरण मुहैया कराया जाये। बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम में होटल, ढाबे, दुकान, फैक्टरी, खान व कारखाने आदि 57 संस्थानों में काम कराने पर सजा का प्रावधान है। लैंगिक शोषण से बचाने के लिये पास्को अधिनियम के तहत सजा होती है। बालकों के लिये जुवेनाईल जस्टिस एक्ट भी है।

स्कूलों में चाईल्ड राईट्स क्लब का गठन होगा। प्रत्येक शनिवार को बालसभा में बाल अधिकारों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देगा। बालकों के जीवन की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, पोषण के उच्च मानदण्डों का संवर्धन किया जायेगा। मूलभूत आवश्यकता व सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा। क्रीड़ा सुविधाओं व अवकाश दिया जायेगा। माता – पिता का संरक्षण व शिक्षा मिलेगी। राष्ट्रीय चार्टर 2003 के तहत 6-14 के बालकों को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा मिल सकेगी।