किसने जारी की थी मेडिकल स्टोर की अनुज्ञा!

 

अतिक्रमण की जद में आया एक मेडिकल स्टोर हुआ था जमींदोज़!

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला प्रशासन के द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासनिक लापरवाही के चिट्ठे भी खुलते दिख रहे हैं। बीते दिनों हुई कार्यवाही में एक मेडिकल स्टोर जमींदोज़ हो गया था। इस मेडिकल स्टोर का स्थल निरीक्षण (स्पॉट वेरीफिकेशन) जिस अधिकारी के द्वारा किया गया था उस पर गाज़ गिरना लगभग तय ही माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के उपनरीय इलाके डूण्डा सिवनी (कबीर वार्ड) में बरघाट और मण्डला मार्ग वाले तिराहे के पास गत दिनों अतिक्रमण विरोधी अमले के द्वारा कार्यवाही की गयी थी। इस दौरान चौराहे के पास एक मेडिकल स्टोर को पूरा का पूरा ही अतिक्रमण की जद में पाया जाकर इसे जमींदोज़ कर दिया गया था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मेडिकल स्टोर संचालन के नियम कायदे बहुत ही सख्त हैं। मेडिकल स्टोर में जरा सी धूल भी पाये जाने पर अनुज्ञा (लाईसेंस) को कुछ दिनों के लिये निलंबित तक किये जाने का प्रावधान है।

सूत्रों की मानें तो इसके अलावा मेडिकल स्टोर के संचालन के लिये स्थानीय निकाय से उस स्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना होता है कि जिस स्थान पर इसका संचालन किया जा रहा है वह स्थान अतिक्रमण की जद में नहीं है और उसका पूरा – पूरा कर अदा किया गया है।

सूत्रों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि कबीर वार्ड में संचालित तुलसी मेडिकल स्टोर्स की अनुज्ञा कैसे जारी कर दी गयी जबकि वह पूरी तरह अतिक्रमण करके बनाये गये भवन में संचालित हो रहा था! सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में अनापत्ति जारी करने वाले और स्थल निरीक्षण करने वाले अधिकारियों पर गाज़ गिर सकती है!