धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट होने से बचीं सोनाक्षी

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

प्रयागराज (साई)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में दर्ज धोखाधड़ी व अमानत में खयानत के मुकदमे में सिने स्टार सोनाक्षी सिन्हा व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रकरण दीवानी विवाद का है, उसी तरीके से निपटाया जाए। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर की विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस एवं न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोनाक्षी सिन्हा व अन्य आरोपियों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बहस की। मामले के तथ्यों के अनुसार मुरादाबाद में 30 सितंबर को होने वाले अवार्ड वितरण समारोह में शामिल होने का करार हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर सिने स्टार सोनाक्षी सिन्हा सहित पांच अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के आरोप में मुरादाबाद के कटघर थाने में प्रमोद शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई।

आरोप लगाया कि 37 लाख रुपये सोनाक्षी सिन्हा व उनकी कम्पनी के मालिक अभिषेक सिन्हा के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। रकम लेने के बावजूद वह कार्यक्रम में उपस्थित नही हुईं थीं। एफआईआर को सोनाक्षी सिन्हा सहित अन्य आरोपियों ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।