किसानों को अब दो लाख तक होगा नकद भुगतान

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। अब किसानों को दो लाख रुपए तक के भुगतान के लिए यहां-वहां नहीं भटकना होगा। कृषि उपज मंडियों में अपनी फसल बेचने पर उन्हें तत्काल दो लाख रुपए तक का नगद भुगतान हो जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लिया है।

वहीं प्रबंध संचालक सह आयुक्त मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र 10 हजार रुपए तक ही नगद भुगतान किया जा रहा है।

कुछ व्यापारियों ने आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नगद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गई उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही किसानों को भुगतान किया जाता है। आयकर नियम 1961 की धाराओं के अंतर्गत किसानों, उत्पादकों द्वारा बेची गई कृषि उपज पर रुपए दो लाख तक अधिकतम 01 लाख 99 हजार 999 रुपए नगद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर किसानों को उनका पेनकार्ड अथवा फार्म नंबर 60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।