(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। अब किसानों को दो लाख रूपये तक के भुगतान के लिये यहाँ – वहाँ नहीं भटकना होगा। कृषि उपज मण्डियों में अपनी फसल बेचने पर उन्हें तत्काल दो लाख रूपये तक का नगद भुगतान हो जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लिया है।
वहीं प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं। शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र 10 हजार रूपये तक ही नकद भुगतान किया जा रहा है।
कुछ व्यापारियों ने आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नकद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गयी उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही किसानों को भुगतान किया जाता है। आयकर नियम 1961 की धाराओं के अंतर्गत किसानों, उत्पादकों द्वारा बेची गयी कृषि उपज पर रूपये दो लाख तक अधिकतम 01 लाख 99 हजार 999 रूपये नकद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर किसानों को उनका पेनकार्ड अथवा फॉर्म नंबर 60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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