(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। नाबालिग के साथ दुष्कृत्य के मामले में आरोपी हीरा लाल यादव को माननीय न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त करार दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश श्रीमति अशिता श्रीवास्तव द्वारा नाबालिग से बलात्संग के मामले में उभय पक्ष के साक्ष्यों एवं बचाव पक्ष के द्वारा किये गये साक्षियों के परीक्षण उपरांत आरोप प्रमाणित न होना पाकर आरोपी हीरा लाल यादव पिता श्याम लाल यादव निवासी नरेला थाना बण्डोल जिला सिवनी को धारा 363, 366, 376(2) झ भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(2)(5) व 3(1)(ब) अनुसूचित जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2014 में थाना बण्डोल मंे नाबालिग प्रार्थिया के द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी थी कि प्रार्थिया को उसके संरक्षकता से बिना उनकी सहमति के हटाकर व्यपहरण किया तथा उसके साथ दुष्कृत्य किया गया। थाना बण्डोल में धारा 363, 366, 376(2)झ भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(2)(5) व 3(1)(ब) अनुसूचित जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
उक्त प्रकरण का विचारण विगत 05 वर्षों तक चला, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने विचारण दौरान उभय पक्षों के न्यायालीन कथनों और बचाव पक्ष के द्वारा साक्षियों के परीक्षण, प्रति परीक्षण में आये तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण प्रमाणित न होना पाकर आरोपी हीरा लाल यादव को आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया।
प्रकरण मंे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सज्जाद अनवर, सोहेल जकी अनवर और उनके सहयोगी अधिवक्तागणों के द्वारा पैरवी की गयी थी।

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