(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किये जाने वाले मतपत्रों में नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ तथा सर्विस वोटर्स को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फोटो भी अंकित किये जायेंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के पूर्व में सामने आये प्रकरणों को देखते हुए जारी किये गये हैं। मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढाई सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साईज) में अंकित किये जायेंगे।
मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिये उम्मीदवारों को अपने फोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होंगे। उम्मीदवारों को मतपत्रों पर अंकित करने के लिये अपने ऐसे फोटो देने होंगे जो तीन माह से अधिक पुराने न हों। उम्मीदवारों को अपने फोटो सफेद या ऑफ व्हाईट बेकग्राउण्ड में ही देने होंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों के फोटो बिना टोपी और बिना चश्मे के होने चाहिये। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो अंकित किये गये थे।