जंगली सूअर मामले के 07 आरोपी बरी

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। माननीय न्यायालय ने एक अहम फैसले का निर्णय पारित करते हुए न्यायायिक दण्डाधिकारी श्रीमति सुमन उईके ने जंगली सूअर को मारने से जुड़े मामले के सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अवि यादव ने बताया कि वन परिक्षेत्र सामान्य बाम्हनदेही बीट के ग्राम कोकीवाड़ा के निवासी रेखलाल, अमर सिंह, स्वरूप, मनीष, सुरेश, साधुराम एवं नरेश ने मिलकर अपने खेत पर विद्युत करंट लगाकर जंगली सूअर का शिकार कर उसे आपस में मिलकर पकाकर खाने के आरोप लगे थे।

उन्होंने बताया कि वन परिक्षेत्र सामान्य द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में 12 साक्षियों की गवाही करायी गयी थी। आरोपीगणों के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण कर माननीय न्यायालय में विभिन्न न्याय दृष्टांत पेश किये गये, उपरोक्त आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को निर्दाेष माना जाकर बरी किया गया है।

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