(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल द्वारा मानव स्वास्थय को लेकर त्यौहारों के मद्देनजर मिठाइयों, मावे एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय की रोकथाम लगाने एवं ऐसी सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों के परिपालन में खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा सतत खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है।
इसी क्रम में तहसील छपारा, केवलारी एवं सिवनी स्थित विभिन्न होटलों, जलपान गृह और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूना लिया गया। मेसर्स उत्तम स्वीट्स से मगज का लड्डू एवं पेड़ा का नमूना एवं हरि ओम स्वीट्स से मावा, जलेबी, सल्लू स्वीट्स से कुंदा पेड़ा, ग्राम झगरा निवासी दुध विक्रेता बबलू ठाकुर से दूध, खोवा नवीन खोवा भंडार से दूध खोवा, सोनी होटल से खोवा एवं कुंदा, जोधपुर मिष्ठान भंडार केवलारी से रसगुल्ला एवं पनीर, न्यू गुजरात बेकरी एंड केक दुकान से काजू कतली और पनीर का नमूना, छपारा स्थित यशपाल ढाबा से पनीर, मेसर्स हरिओम किराना से राजगीर आटा और चिरोंजी दाना, सुरेश किराना छपारा से खड़ा गरम मसाला, फल्लीदना, जैन होटल से दूध बर्फी, कुंदा पेड़ा, पेड़ा का नमूना गुणवत्ता जांच हेतु लिया गया एवं संबंधितों को प्रतिष्ठानों में साफ–सफाई की कमी एवं अस्वच्छ परिस्थिति में निर्माण, बिना पंजीयन व्यापार करने के कारण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 56 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।