(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लोकसभा का निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी किये गये इस आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति अर्थात 19 अप्रैल की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार 4 जून को मतगणना के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी कंपोजिट दुकानों, बार लायसेंस एफ एल- 3, एफ एल- 3 (क), विदेशी मदिरा भण्डारागार सिवनी एवं देशी मदिरा मद्य भण्डारागार सिवनी एवं लखनादौन से मदिरा का विक्रय, परिवहन अथवा प्रदाय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश के अनुसार जिले के सभी मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का भी विक्रय, संग्रहण, एवं परिवहन भी प्रतिबन्धित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। आदेश में हिदायत दी गई है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अवैध कब्जा, परिवहन, विक्रय इत्यादि न हो।