(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक एवं युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित भगवान बिरसामुण्डा स्वरोजगार योजना एवं ट्ट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना स्वीकृत की गई है। जिसके तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 34 एवं 339 कुल 373 हितग्राहियों को लाभांवित कराने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग से संबंधित प्रकरण तैयार किये जाने है, हितग्राहियों को इकाई लागत का 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी एवं सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनान्तर्गत देय गांरटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, 7 वर्षों तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत आय सीमा 12 लाख से कम होना चाहिए। आवेदक की पात्रता में अंकसूचि, मुल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन, कार्ययोजना, समग्र आई डी, बैंक खाता, फोटो, योग्यता न्यूनतम 08वी उत्तीर्ण, उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो एवं किसी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। ऋण की सीमा 01 लाख से 50 लाख तक की है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 01 लाख तक के ऋण प्रकरण तैयार किये जाने है। इस योजना मे योग्यता का बंधन नहीं है, उम्र 18 से 55 के बीच होना चाहिए। आवेदक द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के Samast Portal के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कार्यालय सिवनी से संपर्क कर सकते हैं।
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