कोर्ट जाने की तैयारी
(ब्यूरो कार्यालय)
इंदौर (साई)। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए वाहनों के रोड टैक्स से जहां नए वाहनों की कीमत बढ़ गई है, वहीं बस चालकों के लिए नई दुविधा खड़ी हो गई। बस संचालक सरकार के गलत निर्णय से परेशान हैं और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
नए निर्णय से उन्हें अपनी गाड़ियों का 20 रुपए प्रति सीट का अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ेगा। इधर, दूसरे वाहन जिनकी फाइल सिस्टम पर अपलोड नहीं हुई है, उन पर भी नई दरों से टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। उनकी फाइलें रोक दी गई हैं।
जुलाई में विधानसभा में विधेयक पास करने के बाद राज्यपाल ने 22 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किए और 24 अगस्त को अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया। 26 अगस्त की शाम को यह वेबसाइट पर आ गया था। नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशन की अवधि से इसे लागू माना जाता है। इसी अधिसूचना में यात्री बसों का प्रति सीट लगने वाला टैक्स भी बढ़ा दिया गया। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने इस टैक्स को भी 24 अगस्त से ही लागू कर दिया है। जबकि बस मालिक अगस्त का टैक्स भर चुके थे। अब हमें फिर से टैक्स भरना पड़ेगा। जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग 180 रुपए प्रति सीट का टैक्स भरते हैं। अब प्रति सीट 20 रुपए का अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। 30 सीटर बस के लिए 600 रुपए फीस और कम्प्यूटर शुल्क देना होगा। जिस संचालक के पास ज्यादा बसें हैं, उसके लिए यह बड़ी राशि हो रही है। शर्मा ने बताया कि हमारा विरोध केवल इतना है कि इस टैक्स को 1 सितंबर से लागू माना जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कोर्ट की शरण लेंगे।
नए वाहनों में भी ऐसा
जानकारी के मुताबिक, नए वाहनों में भी ऐसी परेशानी आ रही है। स्मार्टचिप कंपनी ने अपने ऑपरेटरों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 23 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से सिस्टम पर आने वाली हर नए वाहन से नई दर से टैक्स लिया जाए। लेकिन वे लोग जिन्होंने अगस्त के मध्य में गाड़ी ली और टैक्स भरने के बाद भी उनकी गाड़ी अब तक सिस्टम पर अपलोड नहीं हुई उनसे भी अब नई दरों से टैक्स लिया जा रहा है। इन फाइलों को रोक दिया गया है।
बसों के टैक्स के संबंध में मुख्यालय से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। जबकि नए वाहनों के लिए यह नियम 24 अगस्त से ही लागू होंगे। जो लोग पहले टैक्स भर चुके हैं और गाड़ी सिस्टम पर अपडेट नहीं हो पाई, उनसे नया टैक्स नहीं लिया जाएगा।
अर्चना मिश्रा,
एआरटीओ
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