10 फीसदी आरक्षण के लिए नया आवेदन . . .

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से पहले जिला प्रशासन यानी एसडीएम-तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। यह प्रमाण-पत्र नया आवेदन करने पर ही जारी होगा।

विधान सभा चुनाव के बाद से ही बड़ी संख्या में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ था। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आड़े आ गई। मंगलवार को आदेश जारी होने के दूसरे दिन यानी बुधवार को एसडीएम-तहसीलदार के पास कोई नया आवेदन नहीं पहुंचा। कुछ छात्र पूछताछ करने जरूर पहुंचे थे।

पुराने आवेदन नहीं माने गए : आचार संहिता के दौरान दर्जनों छात्रों की तरफ से प्रमाण-पत्र लेने के आवेदन एसडीएम-तहसीलदारों को मिले थे। इनमें से कुछ को केंद्र का जाति प्रमाण-पत्र शपथपत्र के आधार पर जारी किया गया। लेकिन यह काम सिर्फ एक ही तहसीलदार कार्यालय अधारताल के जरिए हुआ।

अन्य अफसरों ने किसी भी तरह का शपथपत्र या आवेदन मान्य नहीं किया था। अब राज्य व केंद्र के अधीन आने वाले फॉर्मेट में उन्हें आय व संपत्ति का प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है। अधिकारियों का यही कहना है कि आय व संपत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना चाहिए। जिससे उसकी एंट्री विभागीय प्रक्रिया में की जा सके।