लाईसेंस स्थानांतरण में एनओसी की अनिवार्यता खत्म

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। एक शहर से दूसरे शहर या राज्य जाने के बाद ड्राईविंग लाईसेंस को वहाँ रिन्यू या पता परिवर्तन करवाने के लिये अब एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की बाध्यता नहीं होगी। केंद्र ने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी कर दिये हैं। ऐसा हो जाने पर लाईसेंस धारक को 700 रुपये की बचत होगी।

दरअसल, केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर सारथी नामक सर्वर बनाया है। इसमें लगभग सभी राज्यों के डाटा और सर्वर अपलोड व कनेक्ट हो गये हैं। सभी लाईसेंसों की जानकारी इस पर है, इसलिये रिन्युअल व पता परिवर्तन के लिये मूल आरटीओ से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। उप परिवहन आयुक्त संजय सोनी ने बताया आदेश मिल गया है, इसे लागू किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जल्द ही एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले वाहन चालकों को लाईसेंस के नवीनीकरण और पता के परिवर्तन के काम में सुगमता होगी।

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