(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मतदान केन्द्र में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हथियार नहीं ले जा सकेंगें। यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन यह सही है।
आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों और यदि पुलिस अधिकारी और जवान हथियार नहीं लिए होंगें, तो फिर सख्त सुरक्षा कैसे हो पाएगी। यदि उनके पास हथियार नहीं होंगें, तो उन्हें तैनात करने का क्या मतलब और यदि वहां कोई उपद्रव या हिंसा जैसी स्थिति हुई, तो उससे कैसे निपटा जा सकेगा। पढ़ें यह रिपोर्ट
भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिया है, जो मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाने वाले हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिसकर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 बी के अनुसार किसी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। वह पुलिसकर्मी जो उस मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। मतदान केन्द्र की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी यदि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेगा।
ब्रेल मतदाता पर्ची तैयार कराने के निर्देश : भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश ने चुनाव दिव्यांग मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं वाली मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन की भांति लोकसभा निर्वाचन में भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल मतदाता पर्ची तैयार कराई जाएगी। सभी जिलों को समय सीमा में दिव्यांग मतदाताओं की पर्ची का मुद्रण कराया जाकर उनका वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने कहा गया है।