(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेने के आरोप में पनागर की तत्कालीन महिला पटवारी सीमा कटारे को रिश्वत लेने के आरोप में चार साल का कारावास और 12 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में धारा 204 में एक वर्ष का कारावास और चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 27 जुलाई 2017 को आकाश साहू ने लोकायुक्त एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई कि उसके दादा बेड़ीलाल के नाम ग्राम मंगेला में चार एकड़ जमीन है। इसमें से दो एकड़ जमीन में किसी दूसरे किसान का नाम चढ़ गया है। रिकॉर्ड सुधरवाने के लिए वह पटवारी सीमा कटारे से मिला।
पटवारी ने उससे 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। बतौर एडवांस पटवारी ने उससे 10 हजार रुपए ले लिए। मोलभाव करने के बाद 20 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। बातचीत के दौरान पटवारी ने उससे एक हजार रुपए ले लिए। 28 जुलाई 2017 को लोकायुक्त की टीम ने पटवारी सीमा कटारे को शंकर नगर स्थित उसके निवास पर नौ हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।
पटवारी ने रिश्वत की रकम लेने के बाद टेबिल में पर्स के नीचे दबा दी थी। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चार साल का कारावास और 14 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।