राज्यपाल ने दी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण वाले अध्यादेश को मंजूरी

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये 27 फीसदी आरक्षण वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिये 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू है। इस अध्यादेश पर मुहर के साथ ही से प्रदेश में कुल कोटा 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओबीसी के लिये आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करते हुए शनिवार को एक अध्यादेश लायी थी।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (एससी) के लिये 16 फीसदी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिये 20 फीसदी आरक्षण सीमा है। वहीं, ओबीसी के लिये आरक्षण पहले 14 फीसदी था जो अब बढ़कर 27 फीसदी हो गया है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह अध्यादेश अनुमोदन के लिये शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह आरक्षण लागू हो जायेगा।

इस कदम को सत्तारूढ़ काँग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में ओबीसी को आम तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान उसी समुदाय से हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू है। इससे प्रदेश में कुल कोटा 70 प्रतिशत से अधिक (73 फीसदी) हो गया है।

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