(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से जरूरी कदम उठाने और अपनी ओर से 11 अनुशंसाएं की हैं। ऐसी घटनाओं में मौत पर 02 लाख एवं घायल को दस हजार से एक लाख रुपए तक बतौर क्षतिपूर्ति देने को कहा है। आयोग ने इस मुद्दे पर सरकार से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
आयोग की पूर्ण पीठ ने इस संबंध में लंबित 23 मामलों की सुनवाई के बाद अपनी सिफारिशें की। आयोग ने शासन और प्रशासन को 11 अनुशंसाएं भेजकर बताया है कि लोकसेवकों को ऐसे मामले में क्या कार्रवाई करना चाहिए। सरकार से पीड़ित व्यक्ति को समुचित क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के लिए तीन माह के भीतर जरूरी संशोधन करने को कहा है। शासन द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने तक आवारा कुत्तों के काटने से मौत होने पर दो माह के भीतर दो लाख रुपए अंतरिम प्रतिकर राशि देने का सुझाव दिया है।
घायल होने पर दस हजार से लेकर एक लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। यह भी कहा गया है कि कुत्ता पकड़ने के वाहन, कर्मचारियों की व्यवस्था, मोबाइल वेन, नियमानुसार संबंधित कुत्तों का खात्मा भी सुनिश्चित करना होगा।
प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, राजस्व एवं पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को सभी अनुशंसाएं भेजकर तीन महीने में पालन प्रतिवेदन मांगा है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में भोपाल में एक पांच साल के बच्चे को उसके घर के सामने ही आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंच कर मार डाला था।
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