(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु राजा को सभी प्रकार के जल संशाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु (Close season) घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट (Fishing) पूर्णत निषिद्ध किया गया है साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्स्य विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन करना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का सश्रम कारावास या 05 हजार रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
जन साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का मत्त्याखेट न तो स्वय करें और न ही इस कार्य में अन्य व्यक्ति को सहयोग दें । जारी आदेशानुसार छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उनमें यह नियम लागू नहीं होगे।

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