(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि और अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी शपथ पत्र में देना अनिवार्य है।
निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिये शपथ पत्र में पिछले पाँच साल के आयकर रिटर्न में दर्शायी गयी आय की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया है। आयोग के मुताबिक उम्मीदवार को न केवल खुद की बल्कि पति या पत्नि तथा अपने आश्रितों के भी पाँच साल के आयकर रिटर्न में दिखायी गयी आय की घोषणा भी शपथ पत्र में करनी होगी। उम्मीदवार को शपथ पत्र का कोई कॉलम भी खाली नहीं छोड़ना है।
शपथ पत्र नामाँकन की अंतिम तिथि के दिन 03 बजे तक जमा किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली छोडता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में कॉलम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अभ्यर्थी का नाम – निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
उम्मीदवार द्वारा यदि किसी कॉलम में कोई जानकारी निरंक है तब वहाँ शून्य या लागू नहीं होता लिखा जाना चाहिये। आयोग ने उम्मीदवारों को शपथ पत्र की ई-फाईलिंग की सुविधा भी दी है। हालांकि उसे नोटराइज शपथ पत्र हार्ड कॉपी में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।