(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति सुमन उईके द्धारा फर्जी अंकसूची के आधार पर संविदा शिक्षक की नियुक्ति पाने व छल कारित कर बेईमानी पूर्वक वेतन प्राप्त करने के मामले की आरोपी अनुराधा बामने पिता दुर्गा प्रसाद बामने निवासी कुरई जिला सिवनी व अन्य पाँच आरोपीगण को दोषमुक्त करार दिया गया है।
वर्ष 2004 में थाना केवलारी मंे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केवलारी के द्वारा विभागीय जाँच उपरान्त प्रतिवेदन के साथ शिकायत प्रस्तुत की गयी थी जिस पर थाना केवलारी के धारा 420, 471, 468, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त प्रकरण का विचारण विगत 15 वर्षों तक चला, जहाँ उभयपक्षों के न्यायालीन कथनांे और बचाव पक्ष के द्वारा साक्षियों के परीक्षण, प्रति परीक्षण में आये तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण प्रमाणित न होना पाकर आरोपी अनुराधा बामने एवं अन्य को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 471, 468, 34 भादवि दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रकरण मे बचाव पक्ष अनुराधा बामने की ओर से अधिवक्ता सज्जाद अनवर, सोहेल जकी अनवर और उनके सहयोगी अधिवक्तागणों के द्वारा पैरवी की गयी।