(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिये ईपिक कार्ड अथवा 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
मतदाताओं को मतदान हेतु मतदाता पर्ची के साथ एपिक कार्ड अथवा आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में मतदाताओं को अपनी पहचान हेतु मतदान के दिवस से पाँच दिवस पूर्व प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची के माध्यम से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी थी। मतदान में पारदर्शिता लाने की दिशा में अब लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक कार्ड अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज का साथ लाना अनिवार्य होगा, जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा का लाभ उठाने में सहभागी बनेगा। इस मतदान के लिये अप्रवासी भारतीय मतदाताओं को अपना पासपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे, जो इस प्रकार है : पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
इसके अलावा बैंकों एवं डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषदों सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड को इसमें मान्य किया गया है।