मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में करें 10 तक आवेदन

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार आवेदकों से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु एमपी ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त करने हेतु 10 अक्टूबर तक किये गये हैं।

आवेदन पत्र व्यवसाय, सेवा, उधोग के लिये चाहे गये ऋण राशि की सीमा 20 हजार से 50 हजार रूपये तक की होगी। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होना चाहिये। जिले का मूल निवासी होकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं है। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर नियम अनुसार 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।

इच्छुक आवेदकगण आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, वांछित व्यवसाय का कोटेशन की दो-दो अभिप्रमाणित छाया प्रतियां एवं दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित कार्यालयीन समय में एमपी ऑन लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। उक्त संबंध में अन्य जानकारी हेतु कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।