(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट की सिविल सूट शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 ए.व्ही. वर्मा को मनमर्जी से आवेदन देकर अवकाश में चले जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यालय में निवास न करने, कार्यालय समय पर उपस्थित न होने तथा भविष्य वक्ता की तरह स्वास्थ्य खराब होने की सूचना देकर अवकाश माँगने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवेलहना करने जैसी गंभीर लापरवाही बरतने पर ए.व्ही. वर्मा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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